चेक अनादरण के मामले में 1 वर्ष का कारावास, 3.40 लाख जुर्माना

SHARE:

चेक अनादरण के मामले में 1 वर्ष का कारावास, 3.40 लाख जुर्माना

शिवगंज।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक अनादरण के मामले में सुमेरपुर भंवरलाल पुत्र भीमाराम कुमावत निवासी आर्य समाज चौराहा सुमेरपुर जिला पाली को एक वर्ष का कारावास सुनाया। 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
इस पर भंवरलाल ने न्यायालय सेशन न्यायाधीश सिरोही मैं अपील की।
शिवगंज निवासी कुंदनमल राठी ने बताया कि अभियुक्त भंवरलाल कुम्हार के मध्य मेरी अच्छी जान पहचान होने से व्यापार हेतु रूपों की जायज आवश्यकता होने से मैंने 21 दिन 2021 को 2,80,000 रुपए उधार दिए थे बार-बार रकम वापस मांगने पर अभियुक्त भंवरलाल ने मुझे ली गई राशि अदायगी पेटे भुगतान स्वरूप यूको बैंक की शाखा सुमेरपुर का एक चेक संख्या 000008 राशि 2.80 लाख दिनांक 14 अक्टूबर 2021 का अपने हस्ताक्षर कर दिया गया, भंवरलाल द्वारा दिया गया चेक पंजाब नेशनल बैंक शिवगंज में प्रस्तुत किया गया लेकिन भंवरलाल कुम्हार के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण चेक “फंड अनसफिशिएंट”होने से यूको बैंक ने बैंक रिटर्न मेमो में चेक के परिवादी कुंदनमल राठी को लौटा दिया गया। परिवादी ने अभियुक्त भंवरलाल के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य में मुकदमा दर्ज करवाया जो लंबे समय से चलते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज अभियुक्त भंवरलाल को एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 3,40,000/- अर्थ दंड से दंडित किया।
अपीलार्थी भवरलाल पुत्र भीमाराम ने न्यायालय सेशन न्यायाधीश सिरोही में अपील संख्या 59/2025 अधिवक्ता राजेंद्र सिंह आढ़ा द्वारा पेश की गई। सेशन न्यायाधीश उक्त अपील का गहन परीक्षण किया । अधिवक्ता राजेंद्र सिंह देवड़ा (अभियुक्त के अधिवक्ता)एवं नरपत सिंह देवड़ा (परिवादी के अधिवक्ता) द्वारा न्यायालय में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया एवं बहस होने के पश्चात अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ब किए गए एवं अभियुक्त ने गवाहन के कथनों को गलत होना बताया एवं साक्ष्य में स्वयं को परीक्षित करवाया। भंवरलाल ने जो रकम आ जाएगी की खतौनी पेश की वह गलत पाई गई जिस पर सेशन न्यायाधीश सिरोही ने अपीलार्थी अभियुक्त भंवरलाल की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की गई तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट शिवगंज द्वारा डांडिक प्रकरण संख्या 11/2022 कुंदनमल राठी बनाम भंवरलाल में अपीलार्थी अभियुक्त भंवरलाल के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राय में लिखित अधिनियम के तहत दी गई दोष सिद्धि व दंडादेश की पुष्टि की गई, अपीलार्थी अभियुक्त भंवरलाल का अपीलीय न्यायालय का पुष्टि सजा वारंट जारी किया ।
अभियुक्त भंवर लाल पुत्र भीमाराम कुम्हार निवासी आर्य समाज चौराहा सुमेरपुर जिला पाली पर एक किरण की दुकान है।
अपीलार्थी की अपील खारिज होते ही पुलिस कस्टडी में लेकर अभियुक्त भंवरलाल पुत्र भीमाराम कुम्हार को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेजा गया जिनकी जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से एक सप्ताह बाद न्यायिक अभिरक्षा से रिहा किया गया।

trfgcvkj.blkjhgfd
0
Default choosing

Did you like our plugin?

सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Horoscope

Weather

और पढ़ें

राज्य

शहर चुनें